
आज सुप्रीम कोर्ट ने आलाहाबाद हाई कोर्ट के कमरों में स्थित एक मस्जिद को तीन महीने के अंदर हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब हुआ जब पिछले वर्ष 2017 में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को हटाने के निर्देश दिए थे। वक्फ मस्जिद एचसी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से सम्मति दी है कि जितने भी मस्जिदों को खत्म हुए लीज पर दिए गए हों, वे उसी प्रोपर्टी का हिस्सा होते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि यदि उन्हें अन्य जगह जमीन दी जाती है, तो वह मस्जिद के लिए एक नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय से मस्जिद वहां स्थित है जब से 1950 के दशक में बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ दूसरी जगहों पर जमीन दी जाए, जहाँ वे कच्चे मकानों में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमीन देने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने बताया था कि उनके पास मस्जिद को रिलोकेट करने के लिए कोई अलग जगह नहीं है।