बोनस आदेश 2018-19 : राजस्थान सरकार द्वारा घोषित बोनस आदेश सम्बंधित समस्त आदेश, प्रपत्र, शंका-समाधान व सूचना।
बोनस के आदेश जारी।
1.प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उन्हें तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है।2. बोनस का यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा।
3. वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम तदर्थ बोनस 6 हजार 774 रूपए मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।
4. इससे राज्य सरकार पर 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-
1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7वें वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6वें वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।2. राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस देय नही होगा (शिक्षा विभाग में व्यख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है)3. 31.3.2019 को या उससे पहले सेवानिवृत कार्मिक को 18-19 का बोनस देय नही होगा।4. प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस देय नही होगा। (यदि उक्त अवधि 2018-19 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा)5. नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में round किया जाएगा परन्तु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नही माना जायेगा परन्तु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जायेगा)6. बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी।7. 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा।8. 31.03.2019 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नही होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा।9. जो कार्मिक 31.03.2019 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वो प्रतिनियुक्त थे। (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 19 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2019 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा।)10. 31-03-2019 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वो 31-03-2019 को कार्यरत थे।11. उपर्युक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहाँ से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे।12 बोनस आदेश के बिंदु संख्या (i) के अनुसार यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नही किया जावे। (जैसे किसी कार्मिक का 2018 जून में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो)13. EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नही माना जायेगा परन्तु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी कार्मिक की 2018-19 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी और बोनस के लिए पात्र होगा परन्तु बोनस राशि 5 माह की मिलेगी)
नोट:- किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के बोनस आदेश ही मान्य होंगें।
अनुपातिक बोनस की राशि।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में pay leval 12 एवम उससे कम लेवल में 6 माह से 11 माह तक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को पूर्ण की गई सेवा अवधि के अनुसार निम्न अनुसार* *अनुपातिक बोनस देय होगा बशर्त कार्मिक 1/4/19 को सेवा में होना चाहिए।
*महीने* *बोनस की राशि*
6 महीने =3387 रु
7 महीने=3952 रु
8 महीने=4516 रु
9 महीने=5081 रु
10 महीने=5645 रु
11 महीने=6210 रु
बोनस सम्बन्धित शंकाओं का समाधान।
1. इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है।
2. 1/4/18 से 31/3/19 तक की अवधि में अराजपत्रित कार्मिक जो pay लेवल 12 या उससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे है उनको ही बोनस देय है साथ ही वह कार्मिक 01/04/19 को राजकीय सेवा में होना चाहिए।
3. 1/4/18 से 31/3/19 के मध्य 6 माह या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस देय होगा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में pay leval 12 या उससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस 6774 रु मिलेगा।
6 माह या 6 माह से अधिक एवम 12 माह से कम सेवा अवधि पर अनुपातिक बोनस देय होगा।
4. आनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है जैसे किसी के 7 महीने का अनुपातिक बोनस कैसे निकाले?
कुल 12 महीने के बोनस की राशि 6774 रु में 12 का भाग लगावे फिर भागफल को 7 से गुना कर लेवे एवम राशि को रुपये में राउंड कर देवे।बोनस बिल के साथ लगाए जाने वाला प्रमाण पत्र।
6 लाख राज्य कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा , अधिकतम 6774₹ मिलेंगे।
Office Order format.
बोनस स्वीकृति हेतु कार्यालय आदेश का प्रारूप।
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ!
Rajasthan Diwali Bonus 2019: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने शुक्रवार को तोहफा दिया है।
जयुपर। Rajasthan Diwali Bonus 2019: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने शुक्रवार को तोहफा दिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली (Diwali 2019) का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को दिवाली बोनस (Diwali Bonus 2019) देने की घोषणा की है। करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उन्हें तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है। कर्मचारी सरकार की इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उन्हें तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है।
बोनस का यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा।
प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उन्हें तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है।
बोनस का यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। #Rajasthan
वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम तदर्थ बोनस 6 हजार 774 रूपए मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।
इससे राज्य सरकार पर 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा#Rajasthan
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के करीब छह लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उन्हें तदर्थ बोनस देने की मंजूदी दे दी है। बोनस का यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा।
सीएम गहलोत ने अपने दूसरे ट्वीट कर लिखा, वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम तदर्थ बोनस 6 हजार 774 रूपए मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। इससे राज्य सरकार पर 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
बोनस में नाम शो नही हो रहा !क्या करे !
Paymanager में कार्मिक के डेटा मास्टर में अपडेट करें निम्न को अवश्य चेक कर सही करे।
➡डेट ऑफ रेगुलर सार्विस
➡नॉन गजेटेड होना चाहिए
➡Pay leval 12 या 12 से कम होना चाहिए।
➡सर्विस रेगलर होनी चाहिए।