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Child Care Leave: Latest Departmental Guidelines for approval.

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“चाइल्ड केयर लीव” स्वीकृति हेतु नवीनतम विभागीय दिशा निर्देश।

कार्यालय ,निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांकः शिविरा /माध्य/ स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक:03/08/2018

राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1. (6) FD/Rules/2011 दिनांक 22.05.2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103(C) द्वारा महिला कार्मिकों के लिए “चाईल्ड केयर लीव’ का नया प्रावधान जोड़ा गया है। संदर्भित अधिसूचना में नियम 103(C) के बिन्दु सं. 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि ‘चाईल्ड केयर लीव’ महिला कार्मिकों को उसकी प्रथम दो जीवित 18 वर्ष
से कम आयु की सन्तानों के पालन या देखभाल की आवश्यकता यथा परीक्षा, बीमारी आदि के कारणों
से अधिकतम कुल 730 दिन तक के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

अधिसूचना में नियम 103(C) के
(a) बिन्दु सं, 2 (iv) के अनुसार उक्त अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।
(b) बिन्दु सं, 2 (viii) अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के दैनन्दिन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने या राज्य सरकार के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु
समझे तो चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अवकाश को स्वीकृत किये जाने अथवा अवकाश को अग्रेषित करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष इस हेतु आश्वस्त हो जाए कि उक्त अवकाश स्वीकृति नियमानुसार स्वीकृति योग्य व आवश्यक है तथा इससे राजकीय कार्य सुचारू रूप से करने व राज्य सरकार के लक्ष्यों की प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

विभाग के अधीन विद्यालयों/कार्यालयों में महिला कार्मिकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में अधिक आवेदन प्राप्त होने के पर कार्यालय संचालन सुचारू रखते हुए आवेदनों पर निम्न प्राथमिकता क्रम रखा जाये-

> आकस्मिक गंभीर कारण यथा बच्चे की गम्भीर बीमारी जिसमें बच्चा अस्पताल में इनडोर भर्ती हो अथवा दुर्घटना के कारण विशेष देखभाल की आवश्यकता हो!
> दिव्यांग सन्तान की माताओं को/ गम्भीर रोग से पीड़ित बच्चे की देखभाल हेतु।
> सन्तान के परीक्षा में बैठने के कारण आवेदन प्राप्त हो तो बोर्ड परीक्षा अथवा उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश हेतु परीक्षा के कारण प्राप्त आवेदन।
> उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में आवेदन स्वीकृति के समय विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जावे।
> कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20% से अधिक कार्मिकों की एक समय मे “चाइल्ड केयर लीव” स्वीकृत नही की जाए।

“चाइल्ड केयर लीव” स्वीकृत करने अथवा स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रकरण प्रेषित करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखा जाये।

(1.) प्राप्त आवेदनों का तिथिवार संधारण करें तथा प्राप्ति के दिन ही रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करें। ऐसे रजिस्टर को संस्था में सभी के अवलोकन की व्यवस्था की जाये
(2.) सन्तान की परीक्षा तैयारी हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के साथ परीक्षा की तिथि, प्रवेश सम्बन्धी दस्तावेज पुष्टि हेतु प्राप्त करें।
(3.) अवकाश हेतु आवेदित अवधि में से आवश्यक अवधि की सीमा तक ही अवकाश स्वीकृत किया जावे।
(4) एक कार्मिक की “चाईल्ड केयर लीव” स्वीकृत करने के पश्चात, आगामी अवकाश स्वीकृति, अन्य महिला कार्मिकों के पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार के उपरान्त ही प्राथमिकता अनुसार स्वीकृत की जाए।
(5.) अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व संबंधित महिला कार्मिक द्वारा आवश्यक निर्धारित दायित्व पूर्ण कर लिये हो, यथा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच ,आवंटित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना आदि की पुष्टि अवश्यमेव कर ली जाये।
(6) सेवा से निरन्तर अनुपस्थित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण पश्चात अनुपस्थिति अवधि के निस्तारण उपरान्त ही “चाईल्ड केयर लीव” आवेदन पर विचार किया जाये।
(7.) अवकाश आवेदन स्वीकृति उपरान्त कार्यालय की आवश्यकता व कार्य में राज्य के लक्ष्यों में पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की परिस्थितियों में स्वीकृत आवेदन को स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी निरस्त अथवा अवधि को घटा सकेगा।
(8) उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा करते हुए कि उक्त अवकाश स्वीकृति से
कार्यालयी/विद्यालयी कार्यों के सुचारू संपादन एवं विभागीय/राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में इससे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होगा, अग्रेषण अधिकारी को स्पष्ट अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाये।

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी आवश्यक रूप से प्राप्त किये जायें।
(a) राशन कार्ड की प्रति।
(b) जीवित सन्तानों के जन्म प्रमाण पत्रों की प्रति।
(c) सन्तान के दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रति।
(d) सन्तान की बीमारी से सम्बन्धित दस्तावेज।
(e) सन्तान की परीक्षा/परीक्षा तिथि/प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति।

उपर्युक्त निर्देश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के लिए सहायक है किन्तु कार्यालय /विद्यालय की व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व कार्यालयाध्यक्ष का ही होगा तथा आवेदित अवकाश स्वीकृति योग्य होने का आकलन भी कार्यालयाध्यक्ष को ही करना होगा।
अतः अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित विभाग की अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें।

*चाइल्ड केअर लीव*

1. राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम 103 C चाइल्ड केअर लीव जोड़ा गया।
2. महिला राज्य कर्मिकों को पूरे सेवाकाल में कुल अवधि 730 दिन अर्थात 2 वर्ष के लिए देय होगा।
3. चाइल्ड का तात्पर्य उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। 40% या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में 22 वर्ष तक चाइल्ड माना जायेगा।
4. यह सवैतनिक अवकाश होगा। अवकाश से पूर्व जो वेतन है मिलता रहेगा।
5. अन्य किसी भी अवकाश के साथ लिया/ जोड़ा जा सकता है।
6. इस अवकाश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमोदित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
7. चाइल्ड केअर लीव अधिकार नही है। बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं लिया जा सकेगा।
8. अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मिकों को यह अवकाश देय नही होगा।
9. विशेष परिस्थिति में अन्य अवकाश उपलब्धता की स्थिति ,में उन अवकाशों को चाइल्ड केअर लीव में परिवर्तित किया जा सकेगा।
10. इस अवकाश को अन्य अवकाश लेखो में से नहीं घटाया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में इन अवकाशों को संधारित किया जाएगा। तथा ये फॉर्म सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा।
11. राज्य सरकार/ विभाग के कार्य प्रभावित न हो ऐसी स्थिति में ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
12. एक कलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार ये अवकाश लिया जा सकेगा। किन्तु अवकाश के दौरान दो कलेंडर वर्ष मिलने पर इसे नही लिया जा सकेगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जिस कलेंडर वर्ष में अवकाश शुरू हुआ है। उसमें इसे गिना जाएगा।
13. प्रोबेशनर्स को यह अवकाश देय नही होगा। फिर भी कोई लेता है तो उसका प्रोबेशन अवकाश अवधि के बराबर आगे बढ़ाया जाएगा।
14. यह अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति ही निस्तारण होगा एवम उसी प्रकार स्वीकृत किया जा सकेगा।
15. इस अवकाश के क्रम में रविवार, सर्वनानिक अवकाश आने पर वो गिने जाएंगे।
16. दिव्यांग बच्चें के लिए ये अवकाश लेने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
17. बच्चें के बीमार होने पर व बाहर रहने की स्थिति में डॉक्टर के प्रमाण के आधार पर ये अवकाश लिया जा सकेगा।
18. बच्चें की परीक्षा होने पर लिया जा सकेगा। यदि चाइल्ड होस्टल में रहता है तो महिला कार्मिक को यह तथ्य प्रस्तुत करना होगा कि होस्टल में आपकी केअर की जरूरत कैसे है। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही हॉस्टलर्स चाइल्ड के लिए ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

विशेष-

कार्मिका की सेवा पुस्तिका में निर्धारित प्रपत्र चस्पा कर CHILD CARE LEAVE का इन्द्राज होगा एवम सेवा पुस्तिका में भी CHILD CARE IEAVE अवधि का अंकन सुनिश्चित होगा।

प्रश्न-कोई महिला कार्मिक Child Care Leave अवकाश स्वीकृत करवाकर अवकाश का उपभोग करती है तो क्या उसकी मासिक तनख्वाह निरंतर बनाई जाए या फिर कार्यग्रहण के बाद बनाई जाए?कोई स्पष्ट निर्देश हो तो मार्गदर्शन करावें।

उत्तर-वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम-2018, नियम-103 ग (Child Care Leave) के सम्बन्ध में अधिसूचना क्रमांक: No.F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur, dated : 31.O7- 2020 के नवीनतम आदेश के अनुसार Child Care Leave पर जाने वाले महिला कार्मिक या एकल पुरूष कार्मिक को सम्पूर्ण सेवा काल में 18 वर्ष तक के प्रथम 2 बच्चों (न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता के Case में 22 वर्ष तक के बच्चों) की देखभाल (परीक्षा, अस्वस्थता या पालन पोषण) करने के लिए अधिकतम 2 वर्ष तक अर्थात 730 दिन की Child Care Leave सक्षम अधिकारी द्वारा देय है परन्तु अवकाश के दौरान कार्मिक का वेतन DDO द्वारा किसी भी हालत में रोका (Defer) नहीं जाएगा अर्थात वेतन निरंतर बनता रहेगा। परन्तु उपरोक्त नियम के उपनियम-2(a)(i) के अनुसार प्रथम 365 दिन(Child Care Leave) तक तो पूरा वेतन (अवकाश पर जाने से पूर्व के वेतन के बराबर) मिलेगा एवं अगले 365 दिनों के लिए 80% (अवकाश पर जाने से पूर्व के वेतन का 80 %) वेतन ही मिलेगा।

Note-आहरण एवं वितरण अधिकारी चाहे तो अधिसूचना के बिंदु संख्या 2(iv) व 2(viii) एवं इसी आदेश के बिंदु संख्या 04 के अनुसार राजकीय/प्रशासनिक कारणों या छात्रहित में CCL अवकाश को अस्वीकृत भी कर सकता है क्योंकि CCL अवकाश कार्मिक का अधिकार नही है बल्कि केवल एक सुविधा है जो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की अनुमति से ही ली जा सकती है।

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