डेली न्यूज़ मैगज़ीन : सोशल मीडिया पर शिक्षा जगत हेतु उपयोगी मैसेज का संग्रह।
दिनाँक 13 अक्टूबर 2019, रविवार।
1. Message regarding reliving of employees:
निदेशक महोदय द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेशो की पालना में कई प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता कार्यमुक्त नही हुए हैं एवं कार्यमुक्ति के पश्चात जॉइन नही किया गया है।
निदेशालय ने इसे अति गम्भीर मानते हुए निर्देश दिये है कि सम्बन्धित अधिकारी राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्ति करें।
सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी (peeo , cbeo एवं cdeo ) इसकी मॉनिटरिंग करते हुए आदेशो की पालना करावे।
आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के नाम आवश्यक कार्यवाही शुरू करते हुए की गई कार्यवाही से संयुक्त निदेशक कार्यालय को सूचित करें
शिवजी गौड़
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
उदयपुर
2. TAF. भरने हेतु मार्गदर्शन:
TAF 2019-20
Employee द्वारा TAFsubmit करने के बाद school login पर Miscellaneous option में TAF approve option में कार्मिक द्वारा भरा हुआ TAF show होगा जिसे School Hm approved करेंगे जिसके बाद वो Peeo लोगिन पर forward हो जायेगा फ़िर Peeo द्वारा approve किया जायेगा!
शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF )
सभी सीबीईओ साहेबान को सूचित किया जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) भरवाया जा रहा है जिसके लिये निम्न बिन्दुओ पर ध्यान देंवे।
✍ 1 से 8 तक अध्यापन करवाने वाले सभी L-1,L-2 सभी शिक्षकों का TAF भरवाना हैं।
✍ राउप्रावि विद्यालय के HM( वरिष्ठ अध्यापक ) को भी TAF भरना है।
✍ यदि रामावि और राउमावि विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक 1 से 8 तक अध्यापन के कार्य कर रहा है तो उसको TAF नही भरना है ।
✍TAF का कार्य 20.10.19 आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।
✍इस कार्य को करवाने के लिये प्रत्येक ब्लॉक पर 2 अधिकारी /कार्मिक को प्रभारी नियुक्त करते हुए रोजाना इसकी मोनिटरिंग करना सुनिश्चित करे ताकि निश्चित समय पर कार्य पूरा किया जा सके।
3. 52 वे जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन। जिला उदयपुर।
राजकीय गुरु गोविंद सिंह उ0मा0विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन दिनांक 14 से 16 तारीख तक किया जा रहा है अतः आप की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है
4. विद्यालय विकास योजना का प्रारूप।
5. विद्यालय में कर्मचारियों से अभद्रता संबंधित कानूनी धाराओ वाली पोस्ट!
6. सूचना का अधिकार (RTI)
* सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI) भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है
* इस कानून के तहत देश के हर नागरिक को सरकार की पॉलिसी और अन्य गतिविधियों व सूचना की जानकारी मांगने का हक दिया जाता है
* RTI भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ
* RTI हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह
> सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके
> किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सके
> किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके
> किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके
* इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना होता है और ट्रांसपेरेंसी लाना होता है ताकि करप्शन पर अंकुश लग सके
* इस कानून का उपयोग सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं
* इस कानून में निगम यूनियन कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह नागरिक की परिभाषा में नहीं आते
* अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैरहाजिरी रहते हो, आपके आसपास की सड़के खराब हालात में हो, सरकारी अस्पतालों या हेल्थ सेंटर में डॉक्टर या दवाइयां ना हो, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांगे या फिर राशन की दुकान पर राशन ना मिले तो आप RTI के तहत ऐसी सूचना पा सकते हैं
* नागरिक डिस्क, टेप, वीडियो कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट आउट के रूप में भी सूचना मांग सकते हैं बशर्ते यह सूचना पहले से ही इस रूप में मौजूद हो
* RTI के तहत आने वाले विभाग
> राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दफ्तर
> संसद और विधानमंडल
> चुनाव आयोग
> सभी अदालतें
> तमाम सरकारी दफ्तर
> सभी सरकारी बैंक और अस्पताल
> पुलिस महकमा और सेना के तीनों अंग
> पीएसयू
> सरकारी फोन कंपनियां
> सरकारी बीमा कंपनियां
> सरकार से फंडिंग पाने वाले NGO
* खुफिया एजेंसी या ऐसी जानकारियां जिसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो साथ ही दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले RTI के तहत नहीं आते हैं
* सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ शुल्क भी देनी होती है जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धारित है
* आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होती है
* एप्लीकेशन में फोन या मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं होता
* एप्लीकेशन आप किसी भी सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप करा कर अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं
* एप्लीकेशन हिंदी अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में लिखा जा सकता है
* एप्लीकेशन में लिखना होता है कि क्या सूचना चाहिए और कितनी अवधि की सूचना चाहिए
* गरीबी रेखा के नीचे की कैटेगरी में आने वाले आवेदक को किसी भी तरह का फीस नहीं देना होता
* अगर सूचना ना मिले या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट ना हो तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है
7. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक पद भरवाने बाबत-श्री महेन्द्र पाण्डे की रिपोर्ट-
8. अपने बचत खाते को सैलेरी खाते में परिवर्तित करने हेतु बैंक को प्रस्तुत करने वाले प्रार्थना पत्र का प्रारूप।
9. उपयोगी प्रश्नोत्तरी-
प्रश्न – एक कर्मचारी का फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?
उत्तर: एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 18-19 में कुल 6 महीने से कम की सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा। 6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा। पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
प्रश्न 2- एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसे अवकाश अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?
उत्तर- अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-
* 3 माह से कम सेवा अवधि पर अधिकतम *5 CL* मिलेगी।
*3 माह से अधिक लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर *10 CL* मिलेगी।
*6 माह से अधिक की सेवा अवधि पर *15 CL* मिलेगी।
प्रश्न 3-एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?
उत्तर: कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें* *9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है।
इसलिए इस केस में प्रथम एसीपी नही मिलेगी क्योकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।
अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसीपी मिलेगी।