राजस्थान राज्य की मेधावी जनजाति छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 व 12वी तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन हेतु प्रेरित करना । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में 65% एवं इससे अधिक अंक लाने की भावना विकसित करने एवं आगे नियमित अध्ययन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
• योजना का नाम जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना होगा।
• योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी ।
• राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
• विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
• आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
• मूल निवासी से तात्पर्य राजस्थान राज्य की मूल निवासी से है।
• जनजाति छात्राएँ जिन्होने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में कक्षा 10 वी/12 वी में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तो उसे योजना के तहत निशुल्क स्कूटी प्रदान की जायेगी। जिन छात्राओं ने कक्षा 10 वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली हैं और आगे नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा 12 वीं में पुनः 65 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं उन्हें स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष 20,000/-, द्वितीय वर्ष में 10,000/- एवं तृतीय वर्ष में 10,000/- की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी।
छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तो को पूरी करने पर ही योजना का लाभ देय होगाः-
• छात्रा ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होकर कक्षा 10 वी/कक्षा 12 वी में प्रथम प्रयास में 65 प्रतिशत अथवा अधिक अंक
प्राप्त किए हो। यदि पूरक परीक्षा से 65 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो, तो स्कूटी प्राप्त करने हेतु छात्रा पात्र नहीं होगी।
* छात्रा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
• छात्रा बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर विद्यालय/महाविद्यालय में (सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित समस्त स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो।
• छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
• छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो ।
* स्कूटी योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर
अध्ययन में अन्तराल (गेप) होन पर पुनः राजकीय विद्यालय/कॉलेज में नियमित अध्ययनरत होने पर अन्य शर्ते पूरी करने पर स्कूटी देय होगी।
* जिस छात्रा को राज्य सरकार से पात्रता वर्ष में अन्य योजना में स्कूटी का लाभ दिया गया है,
वह छात्रा उक्त योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।
• वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।
• कक्षा 10 या 12 राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत अथवा 65 प्रतिशत से अधिक अंको से उर्तीण करने की अंक तालिका।
• छात्रा के माता-पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।
• मेधावी छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ, विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट
www.tad.rajasthan.gov.in ds Home page 9 ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE
SCHEMES
लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण
व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट tad.rajasthan.gov.in
पर देखा जा सकता है।
छात्रा वर्तमान में जहाँ कक्षा 11 वी व स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, उन शिक्षण संस्थाओं
द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र
स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी/ परियोजना अधिकारी, सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन
स्वीकृति जारी की जाएगी, अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।
स्वीकृतशुदा नकद राशि प्राप्त करने वाले समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच
उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
• पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।
• छात्राओं को सम्बन्धित जिले के विभागीय कार्यालय से स्कूटी वितरित की जायेगी।