राजस्थान राज्य कर्मियों हेतु पेंशन सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको को पेंशन सम्बंधित निम्नांकित जानकारी अवश्य होनी चाहिए :-
1. सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु की दशा में परिवार के सभी पात्र सदस्यो के प्रपत्र 12 व 14 क 03 प्रतियो में आवश्यक रूप से संलग्न करावें तथा डी.डी.ओ. की स्पष्ट मोहर (SEAL) सहित तथ्य एवं फोटो भी प्रमाणित करावें ।2. असाधारण/अवैतनिक अवकाश की अवधि पेंशन योग्य सेवा में शामिल योग्य नहीं है । उसे पेंशन कुलक में यथा स्थान अंकित करवावें । सूची संलग्न करें । इस अवधि उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं होगें ।3. पेंशन कुलक को पूर्ण भरें व इसे नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजें ।4. निदेशालय पेंशन विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5 (300)/निपवि/नियम/2019/358.560H दिनांक 26.02. 2019 के अनुसार पेंशन प्रकरण के साथ कार्मिक की पे-मैनेजर से जारी पे स्लिप संलग्न करनी होती है। परन्तु प्रकरण के साथ पे- मैनेजर से जारी पे स्लिप संलग्न नहीं होने के कारण प्रकरण विभाग को पुनः लौटाना पड़ता है । जिससे पेंशन प्रकरण निस्तारण में विलम्ब होता है एवं कार्मिक को असुविधा होती है।5. कतिपय प्रकरणो में यह ध्यान में आया है कि वित्त विभाग के आदेश एफ. 14 (1) FD (Rules) 2013 दिनांक 30.10.2017 की पालना नहीं की जा रही है । अतः निस्तारित एवं निस्तारण योग्य प्रकरणो की समीक्षा सक्षम स्तर से कर पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवावें।6. कई प्रकरणो में पेंशन रुपान्तरण प्रपत्र पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं होते है जिससे प्रकरणो को लौटाना पड़ता है। यदि कार्मिक पेंशन रूपान्तरण (पेंशन कम्युटेशन) लेना चाहता है तो आवेदन प्रपत्र पर कार्मिक हस्ताक्षर करवावें।7. 01.01.2004 के बाद नियुक्त कार्मिक जिन पर NPS लागू है । उनमें से किसी कार्मिक के सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्यूटी देय है एवं किसी कार्मिक की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी देय है । इस हेतु NPS में वेतन में की गई कटौतियो की सूची बनाकर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में प्रमाणन पश्चात् पेंशन/ग्रेच्यूटी देय है । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के मेमोरेन्डम .12 (8) FD (Rules)
2008 जयपुर दिनांक 09.05.2013 व 29.05.2015 के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।