शिक्षा विभाग के कार्मिकों को सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेने सम्बंधित आदेशो को संकलित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जब कोई कार्मिक अपनी शैक्षिक योग्यता बढाने हेतु स्नातक/अधिस्नातक उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभागीय अनुमति लेने से सम्बंधित जानकारी निम्नानुसार है।
कार्मिक यदि ऐसी कोई सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेना चाहता है जो कि प्राइवेट परीक्षा हो अथवा इस हेतु कोई प्रेक्टिल एग्जाम ना हो तो उसे मात्र सूचना विभाग को देनी होती है। जबकि रेगुलर डिग्री प्राप्त करने/प्रेक्टिल एग्जाम होने अथवा नियमित कक्षा जॉइन करने की आवश्यकता हो तो विभागीय अनुमति अपने नियुक्ति अधिकारी से लेनी पड़ती है।
कुछ पुराने पर उपयोगी आदेश
प्रायोगिक परीक्षाओ को छोड़कर अन्य में विभागीय अनुमति की आवश्यकता नही।
सामान्य स्नाकोत्तर आदि उच्च शिक्षा करने के लिए विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होने सम्बन्धी आदेश निम्नलिखित है।
विभाग में बहुत सारे शिक्षक व अधिकारी साथी अपनी शैक्षणिक योग्यता अभिवर्धि हेतु कुछ परिक्षा देना चाहते है एवम विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लेना चाहते है इस हेतु पूर्ण जानकारी के अभाव में वे अनावश्यक विभाग में आवेदन भी करते है।
आपकी सुविधार्थ निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेशो को प्रकाशित किया जा रहा है-