आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना, राजस्थान
1. योजना का नाम:
आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना
2. योजना का संक्षिप्त परिचय
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रत्येक संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100-100 आर्थिक पिछड़ा
वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000/- रु एवं प्रशस्तिपत्र देय है।
3. योजना प्रारम्भ करने का वर्ष:
वर्ष 2017-18
4. लाभान्वित वर्ग :
उपरोक्तानुसार राज्य के 400 मेधावी विद्यार्थी
5. योजना की पात्रता:
1. विद्यार्थी सामान्य संवर्ग का हो।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10, प्रवेशिका, 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
3. विद्यार्थी के माता-पिता की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रु 2.5 लाख से कम हो।
4. जिन छात्राओं को बजट घोषणा 155.0.4 में स्कूटी प्राप्त हुई है वे पात्र नहीं हैं।
5. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के पात्र मेधावी विद्यार्थियों का विवरण-
क्र. स. परीक्षा का नाम विद्यार्थी संख्या
1. माध्यमिक (10) 98
2. प्रवेशिका। 02
3. उ.मा. (12) विज्ञान। 98
4. उ.मा. (12) वाणिज्य 98
5. उ.मा. (12) कला। 98
6. वरिष्ठ उपाध्याय। 06
योग 400
6. योजना में देय सुविधा:
एक मुश्त रु 15,000/- एवं प्रशस्तिपत्र
7. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8. योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के संबंधित कार्यालय का नाम व पता:
विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9. योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:
* परीक्षा अंकतालिका की प्रति
* आय प्रमाणपत्र
* बैंक पासबुक की प्रति
* भामाशाह-आधार नंबर
10. योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र:
-सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी
11. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात:
शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।
आवेदन पत्र प्रारूप
इस योजना में आवेदन करते समय आवेदन के साथ उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र व अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सामान्य वर्ग के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, विद्यार्थी के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र व विद्यार्थी के बैंक पास बुक की छाया प्रति आवश्यक रूप से सलग्न कर प्रपत्र -अ में राजकीय/निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अग्रेषित करवाना होता है।