कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं संचालित हो रही है। इन योजनाओं में से एक कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना है।
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाओं में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा आठवीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक उत्तीर्ण करने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट-एसटीडीआर) योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
पात्रता
शैक्षिक सत्र 2017-18 में किसी बालिका ने केजीबीवी से आठवीं उत्तीर्ण शैक्षिक सत्र 2019-20 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक हासिल कर 10वीं उत्तीर्ण की हो तथा शैक्षिक सत्र 2020-21 में किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हो। वहीं, शैक्षिक सत्र 2019-20 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर कक्षा 12वीं में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक से 12वीं उत्तीर्ण कर 2020-21 में किसी राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया हो।
1. योजना का नाम
कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना
2. योजना का संक्षिप्त परिचय
1. राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण करने के पश्चात राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत रहने पर 2000/- रूपये की एस.टी. डी.आर. पांच वर्ष की देय है।
2. इसी प्रकार उक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रह कर कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए किसी स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत रहने पर 4000/- रूपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि की देय है।
3. योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष
वर्ष 2007-08
4. लाभान्वित वर्ग
राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्राएं।
5. योजना की पात्रता
1. राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा।
2. राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण उक्त छात्राएं।
3. राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 12 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण उक्त छात्राएं।
4. उक्त छात्राएं स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत हों।
6. योजना में देय सुविधाएं
कक्षा देय एस.टी.डी.आर.
11 अध्ययनरत। 2,000/-पांच वर्षीय
स्नातक अध्ययनरत। 4,000/- तीन वर्षीय
7. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8. योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9. योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
* परीक्षा अंकतालिका की प्रति
* बैंक पासबुक की प्रति
* नियमित अध्ययनरत का प्रमाणपत्र
* भामाशाह व आधार नंबर
10. योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र
सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय
11. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात
शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।
अपडेट दिनाँक 01 अगस्त 2020
अधिक से अधिक अभिभावकों की जानकारी हेतु शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक पात्र बालिकाएं लाभान्वित हो सकें।
अपडेट दिनांक 06 अगस्त 2020
बीच में अध्ययन छोड़ा तो
योजना के तहत एक बार पात्र हुई बालिकाओं को योजना के तहत देय न्यूनतम शिक्षा अर्जित करनी जरूरी होगी। यदि बालिका बीच में अध्ययन छोड़ देती है, तो वह योजना के तहत अपात्र हो जाएगी और उसे कोई भी राशि नहीं मिलेगी। बाद में इस राशि पर सीधा स्वामित्व राज्य सरकार का हो जाएगा।