विधवा व परित्यक्ता पुनर्विवाह सम्बंधित आदेश
विधवा परित्यक्ता जॉइनिंग के बाद कर सकेगी विवाह शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण आदेश जो सभी के लिए उपयोगी
विशेष मांग पर
राजस्थान में महिलाओं की हित सुरक्षा का पूर्ण प्रावधान है। किसी भी विधवा अथवा परित्यक्ता पर पुनः विवाह सम्बंधित कोई रोक नही है। इस सम्बंध में निदेशालय द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए हुए है।

