छात्रवृत्ति : सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति।
1. योजना का नाम-
सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
2. योजना का संक्षिप्त परिचय-
सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के कक्षा 01 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3. योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष-
वर्ष 1977-78
4. लाभान्वित वर्ग-
सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए।
5. योजना की पात्रता-
1. विद्यार्थी सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियो का पुत्र/पुत्री हो।
2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।
6. योजना में देय सुविधाएं-
डे-स्कॉलर हेतु-
इस वर्ग में छात्र को 110/- ₹ मासिक व छात्रा को 110/-₹ मासिक दिए जाते है। यह राशि अधिकतम 10 माह हेतु ही देय होती है। एकमुश्त अनुदान 750/-₹ प्रतिवर्ष देय है।
हॉस्टलर हेतु-
(कक्षा 3 से 10)
इस वर्ग में छात्र को 700/- ₹ मासिक व छात्रा को 700/-₹ मासिक दिए जाते है। यह राशि अधिकतम 10 माह हेतु ही देय होती है। एकमुश्त अनुदान 1000/-₹ प्रतिवर्ष देय है।
7. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय-
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8. योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता-
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9. योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज-
* माता-पिता सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण पत्र।
* भामाशाह एवं आधार नंबर
10. योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र-
सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय!
11.भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात-
1146.15 लाख राज्य का वचनबद्ध दायित्व के उपर शतप्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा देय।
नोट-
विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। भुगतान भामाशाह पोर्टल माध्यम से किया जाता है । यह योजना वर्तमान में लागू है।