अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति- (कक्षा 06 से 08) = Pre Matric Scholarship for Schedule Caste (SC) (Class 06 to 08) / Class VI to Class VII
अनुसूचित जाति संवर्ग के कक्षा 6से 8 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
वर्ष 1984-85 (संशोधित 1989)
अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थी
1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का हो।
2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो।
3. विद्यार्थी जिसके माता-पिता/जीवित न होने पर , संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।
6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
इस वर्ग में छात्र को 75/- ₹ मासिक व छात्रा को 125/-₹ मासिक दिए जाते है। यह राशि अधिकतम 10 माह हेतु ही देय होती है।
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
* जाति प्रमाण-पत्र
* आय प्रमाण-पत्र
* भामाशाह एवं आधार नंबर
सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय
शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।
नोट- विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। भुगतान भामाशाह पोर्टल माध्यम से किया जाता है । यह योजना वर्तमान में लागू है।