कोविड-19 के अन्तर्गत क्वारंटाइन अवकाश
प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार
पर स्वीकृत होगा।
No.F.1 (1) एफडी / नियम / 2012 दिनांक: 12.05.2020
नोट II भाग परिशिष्ट I के नीचे के अनुसार
राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड II, संक्रामक बीमारी के लिए सरकारी कर्मचारी को संगरोध अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जैसे -हैजा, स्मॉल-पॉक्स, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार, सेरेब्रोस्पिनल मेनिनजाइटिस और स्वाइन फ्लू।
चूंकि, WHO द्वारा COVID-19 को वैश्विक महामारी और संक्रामक रोग घोषित किया गया है, इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के साथ सरकारी कर्मचारी को संगरोध अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:
1. संगरोध अवकाश को मंजूर किया जा सकता है।
मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकारी कर्मचारी, जिन्हें COVID-19 के कारण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अलग (क्वारंटाइन) किया गया है।
2. सरकारी नौकरी करने वाले को भी तीन साल की नियमित सेवा पूरी नहीं करने पर भी क्वारंटाइन लीव मंजूर की जाएगी यदि वह COVID -19 से संक्रमित है या इसके कारण मेडिकल अथॉरिटीज से अलग ( क्वारंटाइन) किया है।
3. संबंधित सीएमएचओ / प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर उनके द्वारा अनुशंसित अवधि हेतु संगरोध अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
4. जो प्राधिकृत अधिकारी को विशेषाधिकार अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम है वह क्वारंटाइन लीव को मंजूरी देने के लिए भी सक्षम होगा।
(कार्मिकों की सुविधा हेतु यह हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। किसी भी प्रकार के संशय पर लेखाविज्ञ में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद ,जो सलग्न है, को प्रमाणिक माना जाए।)
Quarantine Leave के बारे में आवश्यक जानकारी-
1. वित्त विभाग के आदेश 12/05/2020 के
बिंदु संख्या 1 से स्पष्ट है कि The quarantine leave may be sanctioned to gov. servant, as per existing provisions, who has been quarantined by medical authorities due to COVID-19
इससे स्पष्ट है कि जो RSR में इस सम्बंध में प्रोविजन दिए गए हैं, वही कोविड 19 पर भी लागू रहेंगे ( अर्थात स्वयं कार्मिक पॉजिटिव है तो उपार्जित/परिवर्तित अवकाश जो अर्जित है वह अवकाश लेना होगा।)
2. जबकि कार्मिक के परिजन के कोरोना संक्रमित होने या अन्य कारण से (As per Govt. Guidelines) Dr द्वारा कार्मिक को भी quarantine किया गया हो तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर निरोधावकाश (Quarantine Leave) देय होगा।
3. लेकिन बिंदु संख्या 2 के द्वारा इस प्रोविजन में तीन वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिकों को स्वयं संक्रमित होने पर भी ( जो केवल बिंदु संख्या 2 में ही लिखा हुआ है- HE/She is infected with COVID-19 ) क्वारेन्टीन लीव (QL)का प्रावधान कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास लेने के लिए और कोई अवकाश जमा नहीं होता है।
4. Quarantine Leave CM&HO /principal Medical Hospital के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत की जा सकेगी।
5. उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षमअधिकारी ही Qurantine Leve स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे।
No.F.1(1) FD/Rules/2012 Dated: 12.05.2020
As per Note below part II Appendix I of
Rajasthan Service Rules 1951 Volume II, Quarantine Leave may be sanctioned to Government Servant for infectious disease e.g. Cholera, Small-pox, Plague, Diphtheria, Typhus fever, Cerebrospinal Meningitis and Swine Flu.
Since, COVID-19 has been declared global pandemic and infectious disease by WHO, therefore, it has been decided that Quarantine Leave may be sanctioned to Government servant with following conditions: