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Rules regarding Study Leave in Rajasthan

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राजस्थान में अध्ययन अवकाश सम्बंधित नियम

STUDY LEAVE: Admissibility


अध्ययन अवकाश ऐसे स्थायी सेवा के कर्मचारी को किसी
ऐसे पाठ्यक्रम या किसी विशिष्ट या तकनीकी प्रकृति के
अध्ययन/पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत किया जा सकता है,
यदि सक्षम अधिकारी की सम्मति में ऐसा अध्ययन/
पाठ्यक्रम उस विभाग के कार्य सम्पादन के लिये जनहित
में आवश्यक हो।
– सामान्यतः अध्ययन अवकाश उस कर्मचारी को स्वीकृत
नहीं किया जाना चाहिये जिसने 20 वर्ष या उससे अधिक
सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियम 110(1)
STUDY LEAVE: Admissibility


– अध्ययन अवकाश ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी को भी
निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जा सकता है:- उसकी नियुक्ति नियमित आधार पर हुई हो
– उसने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की ली हो
• उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से की गयी हो
– नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में दिये गये परन्तुक के तहत बनाये गये सेवा नियम/उप नियम के अनुसार नियुक्ति की हो।
– जहां ऐसे नियम नहीं बने हो वहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने वह नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता. अनुभव आदि विहित करने के सक्षम आदेशों के अनुसार की हो। नियम 110(2)

STUDY LEAVE: Admissibility


ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी ने यदि:- 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की ली हो
. लेकिन नियम 110(2) के प्रावधान पूर्ण नहीं करता हो,

उसे जनहित में प्रमाणित उच्च अध्ययन के प्रयोजनार्थ 2
वर्ष का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96(ख) के प्रावधानों के शिथिलीकरण में स्वीकृत किया जा सकता है।
नियम 110(3)

STUDY LEAVE: Admissibility
– यह एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया
जायेगा तथा सम्पूर्ण सेवा काल में 24 माह के लिये स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य कर्मचारी एक अवसर या या एक से अधिक अवसरों पर उपभोग कर सकता हैं।
– चिकित्सा अधिकारियों को पी.जी. करने के लिये 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैं।
– इस अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाश,
(असाधारण अवकाश को छोडकर) के साथ किया जावे तो
राज्य कर्मचारी की नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह
से अधिक की स्वीकृत नहीं की जायेगी। नियम 112(ii)


STUDY LEAVE:
.
– इस अवकाश की अवधि में एक राज्य कर्मचारी को अर्द्ध
वेतन के समान अवकाश वेतन देय है।
– अध्ययन अवकाश पदोन्नति या पेंशन के लिये सेवा
अवधि के रूप में समझा जायेगा।
इसका प्रभाव कर्मचारी के नामे अवशेष किसी भी
अवकाश पर नहीं पडेगा।
नियम 121
– यह अर्द्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे
अवकाश काल में कर्मचारी को अवकाश वेतन का
भुगतान राजस्थान सेवा नियम 97(2) के अनुसार देय
है।
नियम 112(2)

STUDY LEAVE:
– कर्मचारी को अध्ययन का पाठ्यक्रम शुल्क आदि स्वयं
को जमा कराना होगा या वहन करना होगा।
– केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही राज्य सरकार इस
प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को सहमत होगी कि
अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये। नियम
119
– कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त किसी भी ऐसी
स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति)/स्टाइपेण्ड प्राप्त करने तथा
उसे अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती हैं।
नियम 119 below Government of Rajasthan’s decision


STUDY LEAVE:
– कर्मचारी को अध्ययन के उपरान्त किसी अध्ययन के
पाठ्यक्रम को पूरा करने पर एक प्रमाण पत्र सरकार को
प्रस्तुत करना होगा।
नियम 120
– कर्मचारी को एक बन्धक पत्र खण्ड 2 के परिशिष्ट 18
के अनुसार भर कर निम्नानुसार देना होगा।
अध्ययन अवकाश की अवधि         बंधक पत्र की अवधि
3 माह।                                    1 वर्ष
6 माह।                                     2  वर्ष
1 वर्ष।                                     2 वर्ष
2 वर्ष से अधिक।                       5 वर्ष

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प्रोबेशन में कार्मिकों को उच्च अध्ययन एवम प्रतियोगी परीक्षा हेतु असाधरण अवकाश देय नही।

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