स्कूल नोटिस बोर्ड : विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सूचनाओं का संकलन, माह नवम्बर 2020
स्कूल नोटिस बोर्ड : विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सूचनाओं का संकलन, माह नवम्बर 2020
दैनिक अपडेट 29 नवम्बर 2020
जो कार्मिक कोविड 19 हेतु वेतन कटौती के लिए सहमति दे उन्हीं का वेतन काटा जाए।


अपडेट दिनाँक 12 नवम्बर 2020
सभी संस्था प्रधान तथा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कृपया ध्यान दें
राज्य सरकार को विशेष रूप से विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन की स्थिति की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवानी है। इस हेतु विद्यालय लॉगिन में लॉगइन करते ही एक पॉपअप विंडो शुरू करवाई गई है, जिसमें विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्धता की स्थिति के लिए केवल हां अथवा नहीं में जवाब सेलेक्ट करके सेव करना है। अतः सभी संस्था प्रधान तथा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने विद्यालयों में कल दिनांक 13-11-2020 को शाम 4 बजे तक यह सूचना भरकर सेव किया जाना सुनिश्चित करें।
द्वारा- राजेंद्र प्रसाद मील, सहायक निदेशक, शाला दर्पण
मध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
SMILE 2.0
जैसा कि आप सब को ज्ञात होगा की SMILE 2.0 के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा “कक्षा वार” व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश जारी किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि इन ग्रुप में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा जाए।
विद्यार्थियों के लिए भेजी जा रही गृह कार्य को भी शिक्षकों द्वारा अवलोकन करवाने का निर्देश जारी किया गया है।
इसी संदर्भ में सभी PEEO एवं CBEO से आग्रह है की वे नीचे दिए गए गूगल फ़ॉर्म को भर के अपने क्षेत्र की स्थिति से अवगत करवाएं।
अगर आप PEEO है, तो यह फ़ॉर्म भरें- https://bit.ly/smile2peeoform
अगर आप CBEO हैं, तो यह फ़ॉर्म भरें – https://bit.ly/smile2cbeoform
फ़ार्म भर कर जमा करने की आख़िरी तारीख़ 13th November 2020 है
अपडेट दिनाँक 11 नवम्बर 2020
New UpdateBonous बिल की paymanager पर प्रोसेसिंग शुरू
1
⃣2004 से पूर्व GPF कार्मिकों के GPF खाते में 5081 रुपये जमा होंगे।1693 रुपये का होगा नगद भुगतान।
2⃣2004 के बाद के NPS कार्मिकों के लिए GPF 2004 के नाम के खाते में जमा होंगें 5081 रुपये और 1693 रुपये का होगा नगद भुगतान।
अपडेट दिनाँक 10 नवम्बर 2020
वेतन कटौती के क्रम में
महत्वपूर्ण सूचना
श्रीमान प्रमुख शासन सचिव वित्त राजस्थान सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 3(1) 2004 पार्ट 1 दिनांक 10 नवंबर 2020 के तहत व्यवस्था दी है कि अब से पूर्व कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिमाह जो कर्मचारियों के सकल वेतन से कटौती की जा रही थी उस संबंध में यदि कोई कर्मचारी लिखित में अपने कार्यालय अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष को यह सूचित करता है कि उसके वेतन से कटौती नहीं की जाए तो ऐसे कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं की जाएगी एवं जो कर्मचारी लिखित में अपने कार्यालय अध्यक्ष को नहीं देंगे उनके वेतन से कटौती की जाएगी । अतः आप सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जो कर्मचारी अपने वेतन से कटौती नहीं करवाना चाहते हैं वह तुरंत एक लिखित प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय अध्यक्ष को सौपे ताकि उनके वेतन से की जा रही कटौती को बंद किया जा सके

अपडेट दिनाँक 09 नवम्बर 2020
बोनस सम्बंधित जानकारी
बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7वें वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6वें वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।
- राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस देय नही होगा (शिक्षा विभाग में व्यख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है)
- 31.3.2020 को या उससे पहले सेवानिवृत कार्मिक को 19-20 का बोनस देय नही होगा।
- प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस देय नही होगा। (यदि उक्त अवधि 2019-20 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा)
- नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में round किया जाएगा परन्तु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नही माना जायेगा परन्तु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जायेगा)
- बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी।
- 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा।
- 31.03.2020 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नही होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा।
- जो कार्मिक 31.03.2020 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वो प्रतिनियुक्त थे। (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 2020 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2020 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा।)
- 31-03-2020 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वो 31-03-2020 को कार्यरत थे।
- उपर्युक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहाँ से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे।
12 बोनस आदेश के बिंदु संख्या (i) के अनुसार यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नही किया जावे। (जैसे किसी कार्मिक का 2019 जून में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो) - EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नही माना जायेगा परन्तु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी कार्मिक की 2019-20 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी और बोनस के लिए पात्र होगा परन्तु बोनस राशि 5 माह की मिलेगी)
अपडेट दिनाँक 04 नवम्बर 2020
छात्र शुल्क के बारे मे अहम जानकारी
- टीसी तथा प्रवेश शुल्क यह राजकीय रोकड़ बही में रखा जाता है तथा यह राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाई जाती है ।
- दुर्घटना बीमा की राशि भी विद्यार्थियों से छात्र निधि शुल्क के साथ ली जाती है और फिर इसे राजकीय रोकड़ बही में स्थानांतरित कर इसका चालान बना कर राजकोष में जमा करवाना होता है।
- एस यु पी डब्लू , छात्र शुल्क प्रायोगिक शुल्क इसे छात्र कोष ( परिवर्तित नाम विद्यार्थी कोष) में रखा जाता है तथा छात्र निधि का अपना अलग बैंक अकाउंट होगा जिसमें शुल्क द्वारा प्राप्त राशि जमा करवाई जाएगी ।
- विकास शुल्क की राशि एसडीएमसी की रोकड़ बही में ली जाएगी तथा एसडीएमसी का अपना अलग बैंक अकाउंट होगा ।
- चालान ifms के ईग्रास पर लोग इन कर के बनाया जाएगा ।
- प्रवेश तथा टीसी शुल्क का चालान एक साथ तथा दुर्घटना बीमा का चालान अलग से बनाना होता है।
अपडेट दिनाँक 03 अक्टूबर 2020
बोर्ड़ से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रोसेस
【1】यदि छात्र ने cbsc या राजस्थान ओपन बोर्ड़ से 10 वी पास की है तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र बोर्ड़ की साइट से स्कूल लॉगिन से ऑन लाइन जनरेट हो जाता है।
【2】Cbsc एवम राजस्थान ओपन बोर्ड़ के अलावा अन्य किसी बोर्ड़ से 10 वी पास की है तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र बोर्ड़ कार्यालय अजमेर से ही जारी होगा।
इस हेतु निम्न दस्तावेज सलंग्न कर कार्यवाही पूर्ण करे।
1- दशमी की अंक तालिका मूल व प्रति
2- TC वहां के DEO से प्रति हस्ताक्षरित या Migration certificate
3- आपके विद्यालय के letter pad पर बोर्ड सचिव के नाम पत्र
4- यदि विद्यार्थी XII में हे तो कक्षा XI की अंकतालिका मूल व प्रति
5- विद्यार्थी के आधार कार्ड की प्रति
6- निर्धारित शुल्क
सामान्य दर से शुल्क कक्षा 11 में पात्रता लेने पर 100 रुपये
कक्षा 12 में पात्रता लेने पर 1100 रुपये
अपडेट दिनाँक 01 नवम्बर 2020
1 नवंबर से विद्यालय समय प्रातः 10 से 4 बजे तक रहेगा …‼️

विद्यालय टाइम टेबल। एकल पारी स्कूल के लिए।
कोरोना काल मे वर्तमान में प्रार्थना सभा के सम्बंध में व विद्यालय संचालन हेतु आदेश पारित होने पर ही निम्नलिखित टाइम टेबल के अनुसार कक्षाओं का संचालन होगा।
