विशिष्ट अवकाश: कर्फ्यू व निरोधावकाश के विशेष सन्दर्भ में।
निम्नलिखित आदेश के अनुसार राज्य कर्मी के कॉविड पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिवस का वैश्विक महामारी का अवकाश देय होगा यह अवकाश परिवार में किसी के पॉजिटिव हो जाने पर भी देय हैं।


कर्फ्यू की अवधि हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश-
राज्य सरकार के आदेश संख्या F-1 (36) FD (Gr-289) दिनांक 27.11.90 के अनुसार राज्य के किसी भी स्थान पर पूरे शहर /नगर/ कस्बे में या नगर /कस्बे के किसी भाग में अपरिहार्य परिस्थितियोंवश कर्फ्यू लगाया जाता है और इस कारण कर्मचारी अपने मकान से कार्यालय आने में असमर्थ रहता है तो कर्मचारी से यह प्रार्थना पत्र लिया जायेगा कि वह कर्फ्यू के कारण कार्यालय आने में असमर्थ रहा तो अधिकारी इन कारणों की जांच कर उक्त अवधि के अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत कर सकेगा। चाहे कर्मचारी का मकान कपयूँग्रस्त क्षेत्र में स्थित हो या कार्यालय स्थित हो या मकान से कार्यालय का मार्ग कर्फ्यूग्रस्त रहा हो।
मामले पर विचार किया गया है और राज्यपाल आदेश देते हैं, कि कर्मचारियों, जो क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रहने तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके थे या हो सके हैं, की ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन करने पर और उसमें यह कथन करने पर कि वह, उस क्षेत्र में, जहाँ वह निवास करता है या, जहाँ उसका कार्यालय अवस्थित है या उन क्षेत्रों में, जहाँ से कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उसे गुजरना पड़ता है, कर्फ्यू लगा होने के कारण, कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी द्वारा विनियमित किया जा सकेगा।
वित्त विभाग के आदेश संख्या एक. 1 (1) विवि (ग्रुप-2) 89, दिनांक 30.12.1989 द्वारा जोड़ा गया।
वित विभाग के आदेश संख्या एक. 1 (36) विवि (गुप-2)/89. दिनाँक 7.12.1989 द्वारा जोड़ा गया।

(परिशिष्ट – II) राजस्थान सेवा नियम पृष्ठ 15
राज्य के किसी भी भाग में दंगे हो जाने के कारण जिला प्रशासन को, विधि ओर व्यवस्था का नियंत्रण काने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ता है और कर्फ्यू लग जाने के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में रुके राज्य कर्मचारी कर्फ्यू जारी रहने तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते या उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते। ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए कुछ निर्देश वित्त विभाग में लंबित है।
इसीलिए, मामले पर इसी संख्या के पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 7.12.1989 के प्रति निर्देश से विचार किया गया है और, राज्यपाल आदेश देते हैं कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे कर्मचारियों, जो संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू होने के दौरान कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते या उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो, की इयूटी से अनुपस्थिति की अवधि को तथ्यों के सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए, संबंधित कर्मचारी को उसके द्वारा आवेदन करने पर और यह कथन करने पर कि वह, उस क्षेत्र में, जहां वह निवास करता है या जहां उसका कार्यालय अवस्तिथ है, या उन क्षेत्रों में, जहाँ से कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उसे गुजरना पड़ता है, कर्फ्यू लगा होने के कारण, कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी द्वारा विनियमित किया जा सकेगा। राज्य के किसी भी भाग में अब तक उतपन विगत मामले इस आदेश के अंतर्गत आएंगे।

निरोधावकाश (Quarantine Leave)
निरोधावकाश (Quarantine Leave)
किसी राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी को संक्रामक बीमारी हो जाने के फलस्वरूप कर्मचारी को कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए आदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, इसे निरोघावकाश कहते है।
चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाती है।
अवधि 21दिन विशेष परिस्थितियों में 30 दिन।
निरोधावकाश को कार्य से अनुपस्थिति नहीं माना जाता है, उसका वेतन देय होता है।
प्रमुख रोग जिनमें निरोधावकाश स्वीकृत किया जा सकता है – हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार, सेरेनोस्पाइनल मेनेनजाइटिस आदि।
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.10.2012 द्वारा स्वाइन फ्लू (Swine Flu) होने पर (HINI वायरस) भी अधिकतम 7 दिवस का निरोधावकाश (Quaratine leave) स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

असाधारण अवकाश को सर्विस बुक में एंट्री की प्रक्रिया।
कोरोना leave की सेवा पुस्तिका में एंट्री की क्या प्रक्रिया रहेगी?
विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई अकाउंट नहीं होता। इनको अवकाश वाले पेज पर अलग से एक बॉक्स बना कर लिख देते है।
उदाहरणार्थ
श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश संख्या ……. दिनांक…. द्वारा….. क्षेत्र में दिनांक ……से दिनाँक ……. तक कर्फ्यू लगाया गया था। अपना विद्यालय और/या …… निवास स्थान कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में था। अत: राज्य सरकार के आदेश संख्या…….. दिनांक ……… के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
सील व हस्ताक्षर।
श्रीमान चिकित्सा अधिकारी …………..के चिकित्सा प्रमाणपत्र संख्या…. दिनांक …….के अनुसार श्री ……… को ………… रोग ग्रस्त होने के कारण दिनांक ………. से दिनाँक ….. तक नीरोधावकाशित किया गया है। अत: राज्य सरकार के आदेश संख्या…….. दिनांक ……… के अनुसार ……. दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
सील व हस्ताक्षर

इसी विषय पर पठनीय अन्य आलेख।
क्वांरटाइन अवकाश : राजस्थान राज्य कार्मिकों हेतू क्वांरटाइन अवकाश सम्बंधित नियम
https://shivira.com/quarantine-leave-rules-related-to-quarantine-leave-in-the-state-of-rajasthan/
शिक्षा विभाग के कार्मिकों/शिक्षकों को देय अवकाश।
https://shivira.com/leave-rules-for-teachers-of-education-department-rajasthan/
चिकित्सा के आधार पर अवकाश।
राजस्थान में चाइल्ड केयर लीव।
विशेष नोट-
1. उपरोक्त संकलित सामग्री सामान्य राज्यकर्मियों की सुविधा हेतु है। इस क्रम में आहरण वितरण अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी द्वारा विभागीय आदेशो व निर्देशो की अनुपालना की जाएगी।
2. अन्य सन्दर्भिक आदेशो को शीघ्र इसी लेख में सम्मिलित किया जाएगा।